इस क़ानून के ज़रिये कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं?
मालिकाना हक़- कानून के मुताबिक आदिवासियों या वनवासियों को उस ज़मीन का पट्टा दे दिया जाएगा जिस पर वो खेती कर रहे हैं या लगभग तीन पीढ़ियों या 75 साल से रह रहे हैं।
वन उत्पादों के इस्तेमाल का अधिकार - लघु वन उपज, चारागाह, और आने जाने के रास्ते के उपयोग का हक़ होगा।
राहत और विकास से जुड़े हक़ - वन्य सुरक्षा को देखते हुए अवैध निकासी या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार होगा।
वन प्रबंधन का अधिकार - जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा का हक़ दिया गया है।
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