संदर्भ :-
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ' पीएम - केयर्स फंड ' ( PM - CARES Fund ) से संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश में ' पीएम - केयर्स फंड ' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली चुनौती को खारिज कर दिया था ।
संबंधित प्रकरण :-
• उच्च न्यायालय ने ' आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की पृष्ठभूमि में पीएम केयर्स फंड ' और ' प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ' की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था ।
• याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि पीएम केयर्स फंड को बिना किसी वैधानिक समर्थन के स्थापित किया गया है , और इसे सूचना के अधिकार अधिनियम ( आरटीआई अधिनियम ) की अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है ।
पीएम केयर्स फंड और इसके कामकाज से संबंधित मुद्दे :
पीएमकेयर्स फंड , अपनी घोषणा के वाद से ही संदेह के घेरे में रहा है , और विपक्षी दलों द्वारा इस फंड के संचालन में पारदर्शिता की मांग की जाती रही है ।
PM - CARES के बारे में :- आपातकालीन स्थिति में प्रधान मंत्री नागरिक सहायताएवं राहत कोष ( Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund PM - CARESFund ) का गठन , कोविड -19 महामारी , और इसी प्रकार की अन्य आपात स्थितियों के दौरान , दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया गया था ।
पीएम केयर्स फंड के बारे में : -
• PM CARES फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को पंजीकरण अधिनियम , 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गयी थी ।
•यह विदेशी अंशदान से से प्राप्त दान का लाभ उठा सकता है और इस निधि में दियाजानेवाला दान 100 % कर मुक्त होता है ।
•PM- CARES , ' प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ( PMNRF ) से भिन्न है ।
✓ फंड का प्रबंधन कौन करता है ?
• प्रधानमंत्री , PM CARES फंड के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री , गृह मंत्री और वित्त मंत्री , भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं ।
• 2021 में , केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि PM CARES फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसके द्वारा एकत्र की गई राशि भारत के समेकित कोष में नहीं जाती है ।
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